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PNB के ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खबर, मिनिमम बैलेंस को लेकर आज से बदल गए ये नियम, जानें अभी 

PNB BANK ACCOUNT: 1 अक्टूबर 2024 से अपने नियमों में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद बैंक की आवश्यक सेवाओं पर शुल्क बढ़ गया है, जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। बैंक के नियमों में बदलाव के बाद सबसे ज्यादा असर बचत खातों के ग्राहकों पर पड़ेगा।
 
PNB Bank Update:  पंजाब नेशनल बैंक (पी. एन. बी.) के ग्राहक, कृपया अपने काम के बारे में जागरूक रहें। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 से अपने नियमों में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद बैंक की आवश्यक सेवाओं पर शुल्क बढ़ गया है, जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। बैंक के नियमों में बदलाव के बाद सबसे ज्यादा असर बचत खातों के ग्राहकों पर पड़ेगा। इसमें बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि, लॉकर किराया, चेक निकासी से संबंधित शुल्क बढ़ गए हैं।

बचत खातों के लिए सेवा शुल्क में बदलाव
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बचत खातों से संबंधित आवश्यक सेवाओं पर शुल्क में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद बचत खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, डिमांड ड्राफ्ट बनाने और जारी करने के शुल्क, चेक निकालने के शुल्क, वापसी लागत और लॉकर किराया शुल्क को संशोधित किया गया है। विशेष रूप से, यदि किसी ग्राहक के खाते में न्यूनतम शेष राशि नहीं है, तो नए नियम के अनुसार, उस महीने बैंक द्वारा उससे शुल्क लिया जाएगा। पहले बैंक खातों में औसत न्यूनतम शेष राशि को कम करने के लिए तीन प्रतिशत शुल्क लेता था, जिसे अब एक महीने में बदल दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसका पंजाब नेशनल बैंक की ग्रामीण शाखा में खाता है, तो उसे अपने खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करने होंगे। अर्ध-शहरी शाखाओं वाले ग्राहकों को 1000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है, जबकि शहरी और महानगरीय शाखाओं वाले ग्राहकों को 2000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है।

न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर शुल्क 
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर खातों में न्यूनतम राशि नहीं है तो ग्राहकों को शुल्क देना होगा। ग्रामीण शाखाओं में ग्राहक के खाते में न्यूनतम बैलेंस 50% तक है, उसे हर महीने 50 रुपये देने होंगे। अर्ध-शहरी शाखाओं में ग्राहकों को प्रति माह 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि शहरी और महानगरीय शाखाओं में ग्राहकों को प्रति माह 250 रुपये का शुल्क देना होगा।

शेष राशि 50% से कम है तो शुल्क बढ़ जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक के खाते में न्यूनतम बैलेंस 50% से कम हो जाता है, तो शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। यदि खाते में न्यूनतम शेष राशि 6% से कम है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये और अधिकतम 80 रुपये तक जाएगी। अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, शुल्क 1 रुपये बढ़ाकर अधिकतम 60 रुपये, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में 5% और 1 रुपये बढ़ाकर अधिकतम 100 रुपये कर दिया जाएगा।

यदि कोई ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है, तो उससे वर्तमान में 10,000 रुपये के लिए 50 रुपये और 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के लिए 4 रुपये प्रति 1,000 का शुल्क लिया जाता है। 1,00,000 रुपये से अधिक के डिमांड ड्राफ्ट के लिए, 5 रुपये प्रति 1,000 रुपये का शुल्क है, जिसमें अधिकतम शुल्क 600 रुपये और अधिकतम शुल्क 15,000 रुपये है। नियमों में बदलाव के बाद, डिमांड ड्राफ्ट की कुल राशि पर 0.40 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये है। 50, 000 रुपये से कम नकद जमा करने पर सामान्य शुल्क से 50% अधिक शुल्क लिया जाएगा।

अगर नियमों में बदलाव के बाद बचत खाते में पैसे नहीं हैं, अगर चेक वापस किया जाता है, तो प्रति चेक 300 रुपये की दर से पैसे देने होंगे। चालू खाते, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट के लिए, वित्तीय वर्ष में पहले तीन चेक की वापसी के मामले में प्रति चेक 300 रुपये और चौथे चेक की वापसी पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि खाते में पैसे की अनुपलब्धता के अलावा अन्य कारणों से चेक वापस किया जाता है तो प्रति चेक 100 रुपये का शुल्क लगेगा। समस्याओं या तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में बैंक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

लॉकर किराए के नियम में बदलाव रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैंक ने अपने नए नियम में लॉकर किराए में भी बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लॉकरों के लिए 1,000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए 1,250 रुपये और शहरी क्षेत्रों और महानगरों के लिए 2,000 रुपये का लॉकर किराया लिया जाएगा। मध्यम लॉकर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2,200 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 2,500 रुपये और शहरी क्षेत्रों और महानगरों में 3,500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। बड़े लॉकरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपये, शहरी क्षेत्रों और महानगरों में 5,500 रुपये का भुगतान करना होगा।