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हरियाणा: बीजेपी नेता धोखाधड़ी मामले में  दोषी करार, 9 को सजा तय

वहीं, इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी किसान मोर्चा के मौजूदा मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर को राहत देते हुए सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है
 
INDIA SUPER NEWS 

फतेहाबाद की सड़कों पर नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने के मामले में फंसी भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल की पूर्व अध्यक्ष रजनी देवी को एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने दोषी करार दिया है।


पुलिस के अनुसार, अक्तूबर 2017 में गांव धांगड़ निवासी रामसिंह ने पुलिस को शिकायत देकर BJP  नेता रजनी देवी व सतपाल बाजीगर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में रामसिंह ने बताया था कि रजनी देवी व सतपाल बाजीगर ने उसके  भाई को रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख 60  हजार रुपये की मांग की थी


नौकरी दिलवाने की एवज में उन्होंने  डेढ़ लाख रुपये दे दिए थे और बाकी राशि नौकरी लगने के बाद देने की बात हुई थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। इसके  बाद जब उन्होंने रुपये वापस देने की मांग की तो तो नहीं लौटाए


मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम  निधि बेनीवाल की अदालत ने रजनी देवी को मामले में दोषी माना है। वहीं, सतपाल बाजीगर को अदालत से राहत मिली है  और उनको साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। रजनी देवी को सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।