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Haryana BPL Scheme: घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये देगी हरियाणा सरकार, देखें क्या है योजना

कैसे उठा सकते हे स्कीम का लाभ
 
INDIA SUPER NEWS

हरियाणा में रहने वाले BPL परिवारों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी BPL परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अनुसार मकान की मरम्त के लिए 80 हजार रूपए हरियाणा सरकार दे रही है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही दी जा रही थी, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव किये जिसके तहद,सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल करने का फैसला लिया था                              


एक सरकारी प्रवक्ता इस सन्दर्भ में बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का छेत्र बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि में भी इजाफा किया है। बता दे की 50 हजार रुपये से बढ़ाकर इस राशि को 80 हजार रुपये कर दिया गया                                   


अधिक जानकरी के लिए बता दे की प्रवक्ता ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी एक योग्य व्यक्ति इस योजना का सम्पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है                                 


बता दे की इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्ते भी अनिवार्य होगी। वहीँ इस बारे में प्रवक्ता ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को BPL परिवार होने का अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है                              


उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, BPL राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है