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EPFO ने  क्लेम सेटलमेंट नियमों में किया बड़ा बदलाव, बिना आधार डिटेल के भी नॉमिनी को मिलेगी PF रकम

आधार समाचार: ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में, क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को लिंक करने और सत्यापित करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नामांकित व्यक्ति को भुगतान में देरी हुई।
 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दावा निपटान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संगठन ने ऐसे मामलों में राहत दी है, जहां ईपीएफओ सदस्य का निधन हो गया हो और उनका आधार पीएफ खाते से लिंक न हो या जानकारी का मिलान नहीं हो रहा हो। अब उनके नॉमिनी को बिना आधार डिटेल के भी पीएफ खाते की रकम मिल सकेगी.

ईपीएफओ ने हाल ही में इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में, क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को लिंक करने और सत्यापित करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे मामलों में ईपीएफ सदस्य के नामांकित व्यक्ति को भुगतान में देरी हो रही थी।

क्षेत्रीय अधिकारी अनुमोदन देंगे
ईपीएफओ के अनुसार, चूंकि सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को लिंक किए बिना भौतिक आधार पर दावा सत्यापन को मंजूरी दे दी गई है। ऐसा क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है. इसके अलावा, ऐसे मामलों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए मृतक और दावेदारों की सदस्यता की भी जांच की जाएगी।

नियम यहां लागू होंगे
ये नियम उन मामलों पर लागू होंगे जहां ईपीएफ यूएएन में सदस्य का विवरण सही है, लेकिन आधार डेटा में गलत है। दूसरी ओर, यदि आधार में विवरण सही है लेकिन यूएएन में गलत है, तो नामांकित व्यक्ति को इसके लिए एक अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

नामांकित व्यक्ति को आधार जमा करने की अनुमति होगी
यदि किसी सदस्य की आधार विवरण दर्ज किए बिना मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम में सहेजा जाएगा और उसे हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर, ऐसे मामलों में जहां मृत सदस्य ने नामांकित व्यक्ति नहीं बनाया है, परिवार के सदस्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक को अपना आधार जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

यहीं समस्या थी
1. आधार में गलत जानकारी या आधार में तकनीकी दिक्कतें

2. आधार नंबर को निष्क्रिय करना

3. आधार का यूएएन में दर्ज विवरण से मेल नहीं खाना