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Haryana News : हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन जिलों में की गई धारा 144 लागू , जाने वजह 

 

Haryana News : हरियाणा के एक जिले में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के कारण धारा 144 (Dhara 144) का आदेश लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप दहिया ने आदेश को जून तक प्रभावी कर दिया है इसका मतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमना प्रतिबंधित है।

आदेश के कारण:
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सुरक्षा कार्यों की जरूरत चुनावी माहौल में सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है और इसी कारण से धारा 144 का आदेश जारी किया गया है. इसके जरिए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

हथियार लेकर घूमने पर रोक: आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार लेकर घूमने पर रोक है. चुनावी सुरक्षा को मजबूत करने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है।

बैठक का आयोजन:
लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए 18 मार्च को समीक्षा बैठक होगी. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उपाय किये जायेंगे.

सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जारी सूची:
सेना भर्ती कार्यालय ने उन उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित भर्ती रैली में भाग लेंगे। सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और चयनित उम्मीदवारों को निर्दिष्ट तिथि पर भर्ती कार्यालय में उपस्थित होने की सलाह दी जाती है।

धारा 144 का आदेश लोकसभा चुनाव की तैयारी में सुरक्षा और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख उपाय है। इससे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में मदद मिलती है।