Haryana News: हरियाणा के सिरसा में धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, जानें वजह
India Super News Sirsa: हरियाणा में लोकसभा चुनाव मई में छठे चरण में होंगे जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आरके सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरसा जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
जिला उपायुक्त आरके सिंह ने आदेशों में कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने साथ आग्नेयास्त्र तथा अन्य प्रकार के हथियार ले जाने पर सख्त रोक होगी।
शस्त्र अधिनियम 1959 के अनुसार, सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशनों या किसी अनुमोदित हथियार डीलर के पास सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया है।
जिला उपायुक्त आरके ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस विभाग एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ड्यूटी पर हैं