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हरियाणा में नियम, अब 1 अप्रैल से ऑफलाइन सर्टिफिकेट की बजाय सिर्फ QR कोड वाले सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे

जरूरी सूचना : हरियाणा मे ऑफलाइन सर्टिफिकेट को ले कर नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे अनलाइन OR कोड वाले सर्टिफिकेट मान्य होंगे  
 

India Super News: हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट की जगह अब नियम, 1 अप्रैल 2024 से सिर्फ ऑनलाइन क्यूआर कोड सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे।

सरकारी विभागों द्वारा जारी ऑफलाइन प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।
सरकार ने इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया है.

जब आपके पास समय हो तो आप अपने सभी ऑफ़लाइन प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

ताकि आगामी 1 अप्रैल के बाद किसी भी आवेदन के दौरान आपको परेशानी न उठानी पड़े

  • 1. जाति प्रमाण पत्र
  • 2. निवास प्रमाण पत्र
  • 3. जन्म प्रमाण पत्र
  • 4. मृत्यु प्रमाण पत्र
  • 5. आय प्रमाण पत्र
  • 6. अन्य प्रमाण पत्र