Income Tax: आयकर विभाग ने कहा, अप्रैल की इस तारीख तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है
Income Tax: 31 मार्च, वित्तीय वर्ष 2023-24 बीत चुका है और इस सप्ताह नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है। वहीं, लोगों के मन में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि क्या अप्रैल शुरू होते ही आईटीआर दाखिल किया जा सकता है या फिर आयकर विभाग के किसी आदेश का इंतजार करना चाहिए।
दूसरे, अगर आप अप्रैल शुरू होते ही आईटीआर भर सकते हैं तो यह अनुमति किसके लिए है और कौन इसे अभी तक दाखिल नहीं कर सकता है?
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल से आईटीआर फॉर्म-1, आईटीआर फॉर्म-2, आईटीआर फॉर्म-3 और आईटीआर फॉर्म-4 उपलब्ध करा दिया गया है.
रिटर्न फॉर्म 31 जुलाई तक भरा जा सकता है। इस तारीख तक आईटीआर भरने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. हालाँकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये फॉर्म किस प्रकार के कमाने वालों पर लागू होते हैं।
आईटीआर फॉर्म-1 कौन भरेगा
इसे 50 लाख रुपये से कम कमाने वाले पेशेवर भर सकते हैं। इसमें घर या संपत्ति से कमाई, वेतन और पेंशन आय शामिल है। अगर कोई खेती से 5,000 रुपये से कम कमाता है तो उसे भी यह फॉर्म भरने से छूट दी गई है. इसे सरल रूप भी कहा जाता है।
आईटीआर फॉर्म-2 किसके लिए है?
जिन करदाताओं की आय 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें आईटीआर फॉर्म-2 भरना चाहिए। इसके अलावा, यदि आपने पूंजीगत लाभ या जुए से या 1 से अधिक संपत्ति से पैसा कमाया है, तो आप यह फॉर्म भरेंगे। किसी कंपनी में निवेशकों को यही फॉर्म भरना चाहिए।
आईटीआर फॉर्म-3 कौन भरेगा
एक हिंदू अविभाज्य परिवार जो अपने पेशे या व्यवसाय से कमाई करता है। इसमें आईटीआर से होने वाली कमाई भी शामिल है सट्टेबाजी या जुए के अलावा प्रॉपर्टी या गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश के लिए भी यही फॉर्म भरना चाहिए।
आईटीआर फॉर्म-4 किसके लिए
50 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले एचयूएफ। उन्हें यह फॉर्म भरना होगा. इसमें वेतन, पेंशन या अन्य स्रोतों से कमाई भी शामिल है। इतना ही नहीं इसमें ऑनलाइन लॉटरी आदि से कमाए गए पैसे भी शामिल हैं.