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परिवहन विभाग अब नहीं जारी करेगा ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और आरसी (RC),बदले  नियम

Department of Transportation will no longer issue driving licenses (DL) and RC (RC),changed rules
 

India Super News: परिवहन विभाग ने आज से अपने नियमों में बदलाव कर दिया है. परिवहन विभाग द्वारा बदले गए नियम 1 अप्रैल 2024 यानी आज से लागू हो गए हैं. परिवहन विभाग द्वारा बदले गए नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज अब परिवहन विभाग द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे और ग्राहकों को मोबाइल पर ऑनलाइन प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

1 अप्रैल से नए नियम लागू होने के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस और आरसी के लिए अब लोगों को चुकाई जाने वाली 200 रुपये की फीस खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर परिवहन विभाग के इन नियमों में बदलाव किया गया है.
राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए नियमों के बाद आज से आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी आरसी और डीएल का नवीनीकरण कर सकेंगे, बिना किसी परेशानी के पुराने डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) और आरसी को नवीनीकरण के लिए जमा करना होगा।
अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान परिवार परिवहन विभाग के अधिकारियों ने डीएल और ई-आरसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जयपुर में बैठक की. जयपुर में हुई बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर, वाहन डीलर्स एसोसिएशन, ट्रैफिक पुलिस और ई-मित्र ऑपरेटर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. बैठक के दौरान राजस्थान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-आरसी जारी करने के फायदों के बारे में जानकारी दी.

बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने यातायात पुलिस को प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान ई-लाइसेंस और ई-आरसी की जांच करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी। परिवहन विभाग की ओर से आरटीओ राजेश चौहान और आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी ने दर्शकों को अप्रैल से परिवहन विभाग द्वारा बदले गए नियमों के बारे में जागरूक किया