Haryana EWS Certificaite: हरियाणा में EWS प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? अब फैमिली आईडी की सहायता से तुरंत बनेगा EWS सर्टिफिकेट, देखें प्रक्रिया...
EWS Certificate: हरियाणा सरकार ने EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब EWS प्रमाण पत्र के लिए केवल फैमिली आईडी की जरूरत होगी, और इसके लिए किसी भी अधिकारी के साइन की आवश्यकता नहीं है। इस लेख में हम बताएंगे कि कैसे आप सरल पोर्टल पर जाकर EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के लिए कौन से मानदंड पूरे करने होंगे।
EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मानदंड: Eligibility Criteria for EWS Certificate
सामान्य वर्ग से हों और किसी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी या ओबीसी से न हों।
वार्षिक पारिवारिक आय पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार 8 लाख रुपये से कम हो।
कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र में संपत्ति 200 वर्ग गज से अधिक आवासीय संपत्ति न हो।
आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
परिवार की मुखिया महिला हो (यदि परिवार में महिला मुखिया हैं)।
आय का प्राथमिक स्रोत शारीरिक श्रम होना चाहिए।
माता-पिता की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक से कम हो।
आवेदक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के सदस्य हों।
कैसे करें EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन: How to apply for EWS certificate
सरल पोर्टल पर जाएं और अपने फैमिली आईडी से लॉगिन करें।
पोर्टल पर EWS प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी दें।
इस प्रक्रिया में अब किसी अन्य दस्तावेज़ या साइन की आवश्यकता नहीं है।
फॉर्म जमा करने के बाद, आप ऑनलाइन EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा में EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्र जातियाँ: eligible castes for making EWS certificate in Haryana
बैरागी
बनिया
बौद्ध
भूमिहार
बिश्नोई
ब्राह्मण
ईसाई
गुर्जर
जैन
जाट
पंजाबी