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पंजाब सरकार Action मे ,पंजाब परिवहन विभाग को सख्त आदेश जारी, इन वाहनों पर होगी कार्रवाई

 

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.पी.) के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी समग्र परमिटों को रद्द करके नियमों के अनुपालन और परिवहन क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। व्यापक जांच के आदेश दिए हैं.

इस कार्रवाई का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में अवैध क्लबिंग और स्टेज कैरिज परमिट के उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दों को हल करना है। कई सी.पी. परमिटों के समूह के बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं सहित एकल संयुक्त परमिट जारी करने के नियम का पालन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियम 80-ए का उल्लंघन करने वाले परमिटों की उचित कानूनी प्रक्रियाओं को डी- क्लबिंग और उनकी वास्तविक स्थिति बहाल करें। विशेष रूप से, ये आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में विभाग के सामने आने वाली कानूनी चुनौतियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जारी किए गए हैं, जहां विभिन्न ऑपरेटरों ने मार्गों से संबंधित समय सारिणी में अवैध रूप से क्लब या मिश्रित स्टेज कैरिज परमिट की वैधता को चुनौती दी है।

लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बड़े बस ऑपरेटरों के एकाधिकार को खत्म करना और परिवहन क्षेत्र में अनियमितताओं को रोकना है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य कुछ बड़े परिवहन ऑपरेटरों द्वारा परमिट की अवैध क्लबिंग से उठाए जा रहे अनुचित लाभ को खत्म करना है।" उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम बस ऑपरेटरों के लिए अधिक न्यायसंगत माहौल तैयार होगा, सभी को परिवहन क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के अपना व्यवसाय चलाने के समान अवसर मिलेंगे और सार्वजनिक सेवाओं में और सुधार होगा। परमिटों की अवैध क्लबिंग से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, श्री भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां परमिटों को न केवल अवैध रूप से क्लब किया गया था, बल्कि संबंधित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से परे जाकर परमिट जारी किए गए थे।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने इस क्षेत्र में कई अनियमितताएं पाई हैं, जैसे विभिन्न मार्गों के लिए अयोग्य परमिटों को क्लब करना, एक कंपनी को दिखाते हुए कई समग्र परमिट जारी करना और अतिरिक्त रिटर्न ट्रिप के बजाय अनिवार्य रूप से रिटर्न ट्रिप को दूसरे परमिट में सरेंडर करना शामिल है। कैबिनेट मंत्री ने इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सी.पी. परमिटों की गहराई से जांच करें, नियम 80-ए का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और उचित स्पष्टीकरण जारी करके केवल योग्य परमिटों को संयुक्त अनुसूची में शामिल करें। उन्होंने कहा कि सुचारू व्यवसाय संचालन और पंजाब के परिवहन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी बस ऑपरेटरों के लिए कार्रवाई आवश्यक थी