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हरियाणा में SC आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू! जानिए इसके फायदे

हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण में उपवर्गीकरण का ऐतिहासिक फैसला लिया है। 13 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में इस फैसले को लागू करने की घोषणा की गई, जिससे समाज के अधिक वंचित वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए, इस फैसले के मुख्य बिंदु और इससे होने वाले संभावित लाभों पर चर्चा करते हैं।
 

Sub-Categorization in SC Reservation: हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण में उपवर्गीकरण का ऐतिहासिक फैसला लिया है। 13 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में इस फैसले को लागू करने की घोषणा की गई, जिससे समाज के अधिक वंचित वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए, इस फैसले के मुख्य बिंदु और इससे होने वाले संभावित लाभों पर चर्चा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला किया है, ताकि ज्यादा पिछड़े हुए और वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सके। इस उपवर्गीकरण से सरकारी नौकरियों में उन वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिनका अभी तक कम या नाममात्र का प्रतिनिधित्व रहा है।

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी प्राप्त है, जिसके बाद इसे कैबिनेट बैठक में भी स्वीकृति दी गई थी। SC और ST वर्ग के उन वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं है। यह फैसला 13 नवंबर से लागू कर दिया गया है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सके।

इस उपवर्गीकरण से राज्य के उन SC समुदायों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और राज्य में समता लाना है।