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 सरकारी कर्मचारियों के लिए सैनी सरकार ने 14 साल के पुराने नियमों में किया बदलाव, प्रदेश में अब इन कामों के लिए मिलेंगें 28 लाख एडवांस   

22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह राशि बढ़ाई गई थी, जबकि इसके बाद प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा महंगाई में भी काफी वृदि्ध हुई है। इसे आधार बनाते हुए कर्मचारी संगठन कई वर्षों अग्रिम राशि में बढ़ाेतरी की मांग कर रहे थे।
 

india Super News, Haryana News: हरियाणा में लगातार सैनी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है , अब इसी कड़ी में सरकारी करमकहरियों के लिए बड़ा एलान हो चूका है। प्रदेश के करमकहरियों को सैनी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।  बता दे की अब कर्मचारियों को अपना मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक अग्रिम (एडवांस) ले सकेंगे। बेटे-बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपये ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है। जिसका लाभ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला है। 

14 साल बाद नियमों में किया बदलाव 
हरियाणा में कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बता दे की प्रदेश सरकार ने 14 साल बाद गृह निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम और ऋण की सीमा में इजाफा किया। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह राशि बढ़ाई गई थी, जबकि इसके बाद प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा महंगाई में भी काफी वृदि्ध हुई है। इसे आधार बनाते हुए कर्मचारी संगठन कई वर्षों अग्रिम राशि में बढ़ाेतरी की मांग कर रहे थे।

बता दे की प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आखिर लंबे अंतराल के बाद अब वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अग्रिम राशि में बढ़ातेरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्त एवं उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं।

आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी द्वारा लिए गए सभी अग्रिमों की कुल मासिक किस्त (ईएमआइ) वेतन के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी की संपत्ति ऋण पूरा होने तक गिरवी रखी जाएगी।

जानें हरियाणा में मकान-प्लॉट के लिए कर्मचारियों को कैसे मिलेगा एडवांस पैसा 
गृह निर्माण: सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपये तक केवल एक बार अग्रिम राशि मिलेगी। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, दिया जाएगा।