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Bhagya Laxmi Yojana: बेटी के जन्म पर यूपी सरकार देती है 2 लाख रुपये का तोहफा, जानें कैसे उठाएं फायदा

Bhagya Laxmi Yojana: सरकार बेटियों के सामाजिक और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। यूपी सरकार की योजना भाग्य लक्ष्मी योजना भी एक ऐसी ही योजना है। यह बेटी को एकमुश्त वित्तीय मदद के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर भी देता है। आइए विस्तार से जानते हैं प्लान के बारे में
 
बेटी के जन्म पर यूपी सरकार देती है 2 लाख रुपये का तोहफा, जानें कैसे उठाएं फायदा

Bhagya Laxmi Yojana: केंद्र और राज्य सरकारें बेटियों के आर्थिक और सामाजिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च में मदद करना शामिल है। अगर माता-पिता थोड़ी जागरूकता दिखाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तो उन्हें बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च के तनाव से मुक्ति मिल जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए ऐसी ही एक योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। इसमें बेटी के जन्म के समय 50,000 रुपये का बांड मिलता है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं

भाग्य लक्ष्मी योजना किसके लिए है?
यूपी सरकार की यह योजना बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए है। इसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए भी है, ताकि परिवार पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। इसके जरिए सरकार भ्रूणहत्या जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना चाहती है

योजना क्या पेशकश करती है?
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत यूपी सरकार बेटी के जन्म के समय 50,000 रुपये का बांड देती है। जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो बांड 2 लाख रुपये का हो जाएगा। मां को 5,100 रुपये की आर्थिक मदद भी मिलती है.

सरकार शिक्षा के लिए 23,000 रुपये भी देती है। यह आर्थिक मदद एकमुश्त नहीं बल्कि किस्तों में आती है। उदाहरण के लिए, एक बेटी को छठी कक्षा में पहुंचने पर 3,000 रुपये, आठवीं कक्षा में पहुंचने पर 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा में पहुंचने पर 7,000 रुपये और बारहवीं कक्षा में पहुंचने पर 8,000 रुपये मिलेंगे।

31 मार्च 2006 के बाद बीपीएल परिवारों में पैदा हुए सभी बच्चे भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की केवल दो बेटियां ही इसका लाभ उठा सकती हैं

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए पहली शर्त यह है कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। इसमें माता-पिता और बेटी का आधार कार्ड लगता है। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है.

इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आपको बैंक पासबुक की भी आवश्यकता होगी।

भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • https://mahilakalyan.up.nic.in/ पर जाएं।
  • भाग्य लक्ष्मी योजना फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।
  • फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
  • इसे आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करें।
  • जांच के बाद योजना का लाभ मिलेगा