Toll Tax Free: हाइवे पर इतने किलोमीटर सफर करने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स, नितिन गडकरी ने दी GOOD NEWS
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) का उपयोग करने वाले निजी वाहन मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई दैनिक टोल नहीं लिया जाएगा।
Updated: Sep 10, 2024, 21:26 IST
Toll Tax Free: केंद्र सरकार राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल नीति पर एक कदम आगे बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) का उपयोग करने वाले निजी वाहन मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई दैनिक टोल नहीं लिया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है।संशोधित नियमों के तहत, जी. एन. एस. एस. का उपयोग करने वाले निजी वाहनों से अब 20 कि. मी. से आगे की वास्तविक यात्रा के लिए टोल लिया जाएगा।
एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किमी की यात्रा Free
मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उपयोग पर एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किमी की यात्रा पर चालक, मालिक या राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन के अलावा वाहन के प्रभारी व्यक्ति से शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा।
मंत्रालय ने इस वर्ष जुलाई में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रायोगिक आधार पर जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया था। इस वर्ष जून में, इस शुल्क संग्रह प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए वैश्विक आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है।संशोधित नियमों के तहत, जी. एन. एस. एस. का उपयोग करने वाले निजी वाहनों से अब 20 कि. मी. से आगे की वास्तविक यात्रा के लिए टोल लिया जाएगा।
एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किमी की यात्रा Free
मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उपयोग पर एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किमी की यात्रा पर चालक, मालिक या राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन के अलावा वाहन के प्रभारी व्यक्ति से शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा।
मंत्रालय ने इस वर्ष जुलाई में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रायोगिक आधार पर जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया था। इस वर्ष जून में, इस शुल्क संग्रह प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए वैश्विक आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे।