Bank Locker New Rules: बैंक लॉकर में रखा कीमती खजाना खो जानें पर कौन होगा जिम्मेदार? जानें RBI के महत्वपूर्ण नियमों क बारे में
Bank Locker New Rules: भारतीयों को आभूषणों का बहुत शौक है। सोने या चांदी के गहने हर घर में जरूर मिलेंगे। अधिकांश भारतीय अपना कीमती सामान घर पर रखते हैं। लेकिन, अब बैंक लॉकरों में आभूषण और अन्य कीमती सामान रखने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इन कीमती वस्तुओं को घर पर रखना कभी-कभी खतरनाक हो जाता है।
क्या बैंक खाते वास्तव में सुरक्षित हैं?
इसलिए, लोग बैंक लॉकर में रखना सुरक्षित समझते हैं। लेकिन क्या बैंक खाते वास्तव में सुरक्षित हैं? अगर आप भी चीजें बैंक लॉकर में रखते हैं, तो पहले नियमों को जान लें। क्या बैंक लॉकर में रखी चीजों की गारंटी देता है?
RBI के नियमों के अनुसार
बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बैंक में कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुसार इसमें कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं। आरबीआई के अनुसार, बैंक लॉकर का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें आभूषण और दस्तावेज जैसी मूल्यवान वस्तुएँ हो सकती हैं। आपका सारा सामान लॉकर में सुरक्षित है।
नए नियमों के तहत
नए नियमों के तहत बैंकों के लिए खाली लॉकरों की सूची और प्रतीक्षा सूची दिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, बैंकों को लॉकर के लिए ग्राहकों से एक बार में अधिकतम तीन साल का किराया लेने का अधिकार है। खास बात यह है कि अब बैंक किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में शर्तों का हवाला देकर मना नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ग्राहक को पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा किए गए लॉकर समझौते में कोई अनुचित शर्त न हो। नतीजतन, बैंक ग्राहकों को खो देता है। यह कई बार देखा गया है कि बैंक ग्राहकों की शर्तों का हवाला देकर उनसे दूर हो जाते हैं।
बैंक लॉकर दो चाबियों के साथ खुलता है।
बैंक लॉकर खोलने में दो चाबियाँ लगती हैं। ग्राहक के पास एक चाबी होती है। दूसरी चाबी बैंक प्रबंधक के पास रहती है। जब तक दोनों चाबियों का उपयोग नहीं किया जाता है। दरवाजा नहीं खुलेगा।
बैंक लॉकर में क्या नहीं रखा जा सकता है?
सबसे पहले, आप अपने लॉकर में नकदी या मुद्रा नहीं रख सकते। इसके अलावा हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स जैसी चीजें भी किसी भी बैंक लॉकर में रखी जा सकती हैं। यदि कुछ सड़ रहा है, तो उसे लॉकर में नहीं रखा जा सकता है। ऐसी कोई भी सामग्री बैंक लॉकर में नहीं रखी जा सकती है, जो बैंक या उसके किसी भी ग्राहक के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।