Haryana News: नायब सैनी की सीएम पद पर नियुक्ति को चुनौती, HC ने उपराष्ट्रपति समेत केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
कुछ दिन पहले जेडीयू से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी की मनोहर लाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाया गया. सैनी कुरूक्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने विधानसभा में बहुमत भी हासिल कर लिया है.
Updated: Mar 18, 2024, 20:13 IST
India Super News Haryana: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज नायब सिंह सैनी की हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। HC ने मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है
वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया था कि नायब सिंह की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है. याचिकाकर्ता ने हर शरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश और एक अन्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते. सैनी फिलहाल सांसद हैं और इस नाते विधानसभा का हिस्सा नहीं हैं।
इसमें यह भी कहा गया कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और अगर नायब सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो यह संख्या बढ़कर 91 सीटें हो जाएंगी. याचिका में कहा गया कि सैनी की नियुक्ति संवैधानिक नियमों की अनदेखी कर की गई है। सैनी को नियुक्त नहीं किया गया बल्कि खुलेआम संविधान का मखौल उड़ाते हुए स्थापित किया गया है। इससे पहले 2019 में याचिकाकर्ता ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था
वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया था कि नायब सिंह की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है. याचिकाकर्ता ने हर शरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश और एक अन्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते. सैनी फिलहाल सांसद हैं और इस नाते विधानसभा का हिस्सा नहीं हैं।
इसमें यह भी कहा गया कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और अगर नायब सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो यह संख्या बढ़कर 91 सीटें हो जाएंगी. याचिका में कहा गया कि सैनी की नियुक्ति संवैधानिक नियमों की अनदेखी कर की गई है। सैनी को नियुक्त नहीं किया गया बल्कि खुलेआम संविधान का मखौल उड़ाते हुए स्थापित किया गया है। इससे पहले 2019 में याचिकाकर्ता ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था