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दिल्ली में बीएस3 और बीएस4 वाहनों पर बैन, सड़कों पर दिखे तो लगेगा बड़ा  जुर्माना, जानें नए नियम

दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर राज्य सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। राजधानी में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण बन चुका है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण से न केवल सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि त्वचा संबंधी समस्याएं और आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं।
 
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Delhi News: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर राज्य सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। राजधानी में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण बन चुका है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण से न केवल सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि त्वचा संबंधी समस्याएं और आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं।

ग्रेप-3 के नियमों के लागू होने के साथ ही राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे वाहनों के इस्तेमाल पर ₹20,000 का जुर्माना भी हो सकता है।

दिल्ली में प्रदूषण का 40% योगदान सिर्फ वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने राजधानी और एनसीआर क्षेत्र में CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में केवल BS6 श्रेणी की बसों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।