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हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं से स्व-रोजगार में उड़ान! 436 लाभार्थियों को 368.76 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का लाभ मिला

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रदेश की अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को स्व-रोजगार और व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करता है।
 
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Haryana News: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रदेश की अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को स्व-रोजगार और व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करता है। चालू वित्त वर्ष के सितंबर 2024 तक निगम ने 436 लाभार्थियों को कुल 368.76 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें से 32.01 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं। यह सहायता लाभार्थियों को कृषि, व्यापार, उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने व्यवसाय स्थापित करने में मददगार है।

लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया

यदि आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करें और आवेदन फॉर्म भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि। दस्तावेज़ों की जांच के बाद निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।