नई Family ID बनवाने वाले जान लें नया अपडेट! सरकार ने जारी किया सख्त नियम, अब ऐसे बनेगा परिवार पहचान पत्र
Family ID Haryana: हरियाणा सरकार ने नागरिकों की पहचान और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) जारी करने की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना आवश्यक है। इसके अलावा, अन्य दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड, और डीएमसी में से किसी एक का प्रमाण भी आवश्यक है।
परिवार पहचान पत्र (PPP) के लिए पात्रता
PPP में जानकारी आधार कार्ड से ली जाती है, इसलिए आधार में हरियाणा का पता होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड या डीएमसी में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक है। यदि आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है, तो सबसे पहले उसे अपडेट कराना होगा।
परिवार पहचान पत्र (PPP) बनवाने की प्रक्रिया
चरण 1:आधार कार्ड में हरियाणा का पता अपडेट करें।
चरण 2: PPP के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड या डीएमसी में से किसी एक को प्रमाण के तौर पर रखें।
चरण 3: नजदीकी नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CReD) कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
चरण 4: आवेदन के बाद आवश्यक जानकारी आधार से लिंक की जाएगी।
आधार में पता कैसे बदलें?
यदि आपके आधार में हरियाणा का पता नहीं है, तो PPP के लिए इसे अपडेट करना जरूरी होगा। आधार में पता बदलने के लिए आप निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
आधार में पता बदलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
वैध पते के प्रमाण के लिए रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल या बैंक स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। पता बदलने के बाद, नया परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए पुनः आवेदन करें। हरियाणा के किसी भी जिले में रहने वाले नागरिकों को राज्य की सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए PPP का होना आवश्यक है।