हरियाणा के दो विधेयकों को केंद्र से झटका! केंद्र सरकार ने स्वीकृति देने से किया इनकार
Haryana News: हरियाणा सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में पारित हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 और हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 को केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। इन विधेयकों को अब वापस कर दिया गया है और हरियाणा सरकार इन पर पुनर्विचार कर रही है।
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023
इस कानून का उद्देश्य राज्य में बढ़ते संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना था।गैंगस्टरों और उनके गिरोहों पर सख्त कार्रवाई, मुखियाओं और अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष कानूनी अधिकार इसमें शामिल है। कांग्रेस ने विधानसभा में इस कानून का कड़ा विरोध किया था।
हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024
इस कानून का उद्देश्य शवों के उपयोग से होने वाले सामाजिक असंतोष को रोकना था। शवों के साथ प्रदर्शन या रोड जाम करने पर 6 महीने से 5 साल तक की सजा व ₹1 लाख तक का जुर्माना इसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाया है।
क्या होंगे आगे के कदम?
हरियाणा की नई सरकार इन विधेयकों में संशोधन कर सकती है, या इन्हें दोबारा विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। केंद्र द्वारा विधेयकों को लौटाने से हरियाणा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इन विधेयकों को लेकर क्या नया रुख अपनाती है।